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#SEBI #DigitalAccessibility #InclusiveFinance #PwDRights #AccessibleInvesting #FintechForAll #DisabilityInclusion #RightToAccess #DigitalIndia #FinancialInclusion #AccessibleKYC नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश के सभी स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और अन्य मार्केट इंटरमीडियरी को निर्देश दिया है कि वे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिव्यांगजनों (Persons with Disabilities - PwDs) के लिए पूरी तरह से सुगम और सुलभ बनाएं। SEBI ने यह अहम सर्कुलर 31 जुलाई को जारी किया, जो उन सभी निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करता है जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के बावजूद भारत के प्रतिभूति बाजार में सक्रिय भागीदारी करना चाहते हैं। यह निर्णय अप्रैल 2025 में…
