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#SEBI #डिजिटलएक्सेसिबिलिटी #वित्तीयसमावेशन #दिव्यांगजन #RightsOfPersonsWithDisabilities #FinancialInclusion #StockMarketIndia #AccessibilityMatters नई दिल्ली: भारतीय पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने अधीन आने वाली रेगुलेटेड एंटिटीज़ (REs) को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी से संबंधित अनुपालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इस कदम से न केवल बाजार प्रतिभागियों को राहत मिलेगी, बल्कि वित्तीय सेवाओं को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। नई समयसीमाएँ और बदलाव SEBI ने जुलाई 2025 में एक सर्कुलर जारी कर सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को निर्देश दिया था कि वे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिव्यांगजनों (Persons…
