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Sep
#GST #MutualFunds #StockMarket #FinanceNews #Taxation #FinancialInclusion #MFD #FinancePolicy #Insurance #Brokers मुंबई Mumbai: सरकार ने हाल ही में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में राहत की घोषणा की है, लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFDs), स्टॉक ब्रोकर, बीमा एजेंट और अन्य वित्तीय मध्यस्थों को कोई राहत नहीं दी गई है। इन वर्गों को अपनी कमीशन आय पर पहले की तरह ही 18% जीएसटी चुकाना होगा। इस फैसले ने वित्तीय मध्यस्थ समुदाय में निराशा और असंतोष का माहौल बना दिया है। जीएसटी छूट केवल कुछ बीमा उत्पादों तक सीमित जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर जीएसटी दरों…
