₹50 लाख तक के बीमा दावों के निपटारे के लिए आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था का प्रस्ताव: IRDAI

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नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बुधवार को ‘इंटरनल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन गाइडलाइंस, 2025’ का एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया। इस मसौदे का उद्देश्य बीमा कंपनियों के भीतर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है, जिससे 50 लाख रुपये तक के दावों को जल्दी और न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।

यह नियम उन सभी बीमा कंपनियों पर लागू होंगे (पुनर्बीमा कंपनियों को छोड़कर) जो तीन साल से अधिक समय से कार्यरत हैं


🧑‍⚖️ क्या है प्रस्तावित व्यवस्था?

IRDAI के अनुसार, सभी पात्र बीमा कंपनियों को कम से कम एक आंतरिक बीमा लोकपाल (Internal Insurance Ombudsman) नियुक्त करना होगा। यदि आवश्यक हो, तो कंपनियां कई लोकपाल नियुक्त कर सकती हैं, बशर्ते उनके अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।

लोकपाल प्रशासनिक मामलों में कंपनी के MD या CEO को रिपोर्ट करेगा, लेकिन कार्यात्मक रूप से वह कंपनी के बोर्ड या एक विशेष ‘पॉलिसीहोल्डर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस कमेटी’ के प्रति जवाबदेह होगा। यह दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली लोकपाल की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए निगरानी को भी मजबूत बनाएगी।

IRDAI ने कहा, “यह कदम ग्राहकों की शिकायतों को बाहरी लोकपाल कार्यालयों या अदालतों तक जाने से पहले भीतर ही सुलझाने का एक प्रयास है। इससे बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ेगा और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।”


📋 मसौदे की मुख्य बातें:

  • यह ड्राफ्ट आंतरिक लोकपाल की योग्यता, कार्यकाल, वेतन और दायित्वों को विस्तार से परिभाषित करता है।

  • लोकपाल बीमा दावों से संबंधित जटिल, अनसुलझे या बढ़ाई गई शिकायतों की समीक्षा करेगा और एक निष्पक्ष निर्णय देगा।

  • इससे ग्राहकों को एक अतिरिक्त स्तर की अपील का अवसर मिलेगा और कंपनियों को थर्ड पार्टी व्यू के रूप में एक निष्पक्ष समाधान मिलेगा।


🕒 प्रतिक्रिया आमंत्रण:

IRDAI ने सार्वजनिक और हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां 17 अगस्त 2025, शाम 5 बजे तक आमंत्रित की हैं। यह ड्राफ्ट IRDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।


🗣️ उद्योग की प्रतिक्रिया:

पराग राजा, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस, ने IRDAI की पहल की सराहना करते हुए कहा:

“IRDAI द्वारा आंतरिक बीमा लोकपाल व्यवस्था को संस्थागत रूप देना मौजूदा इन-हाउस शिकायत निवारण तंत्र को एक अधिक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है। यह ग्राहक विश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ शिकायत निवारण को एक विश्वास स्तंभ के रूप में स्थापित करेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि यह ढांचा कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष की राय उपलब्ध कराएगा, जिससे बाहरी लोकपाल पर बोझ कम होगा और ग्राहकों को न्यायपूर्ण समाधान मिलेगा।


🎯 इसका असर:

  • बीमा कंपनियों के शिकायत समाधान तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।

  • उपभोक्ताओं को मिलेगा एक अतिरिक्त अपील मंच, जिससे संतुष्टि और भरोसा बढ़ेगा।

  • बाहरी लोकपाल और अदालतों पर भार कम होगा, जिससे प्रक्रियाएं तेज होंगी।

  • बीमा कंपनियां बनेंगी ग्राहक-केंद्रित और अधिक जवाबदेह


🔍 निष्कर्ष:

IRDAI का यह प्रस्ताव बीमा उद्योग में ग्राहक संरक्षण को मजबूत करने, विवाद समाधान की समयसीमा घटाने, और कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने की एक ठोस पहल है। यदि यह गाइडलाइंस लागू होती हैं, तो यह बीमा ग्राहकों के लिए सशक्तिकरण और त्वरित न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।


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By MFNews