बैंकिंग नियमों में बदलाव: 1 नवंबर से उपभोक्ताओं को मिलेगा नामांकन का नया अधिकार, दावों का निपटान होगा आसान

Changes in banking rules: Consumers will get new nomination rights from November 1, claims settlement will become easier

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नई दिल्ली: 1 नवंबर 2025 से देश के करोड़ों बैंक खाताधारकों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। बैंकिंग लॉज (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत नामांकन यानी Nomination System में ऐतिहासिक बदलाव लागू होंगे, जिनका उद्देश्य है—उपभोक्ता का अधिकार मजबूत करना, दावों की प्रक्रिया को सरल बनाना और वारिसों के बीच विवादों को कम करना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ग्राहक एक नहीं बल्कि अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति (Nominees) तय कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी आपात स्थिति, मृत्यु या कानूनी बाधा की स्थिति में बैंक खातों, लॉकर या सेफ डिपॉजिट में रखी संपत्ति का दावा पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जा सके।


🔑 उपभोक्ताओं के लिए मुख्य बदलाव

1. Multiple Nomination की सुविधा (अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति)

  • पहली बार बैंक उपभोक्ता चार लोगों तक को नामांकित कर सकेंगे

  • हर नामांकित व्यक्ति का हिस्सा प्रतिशत के आधार पर तय किया जा सकेगा—यह 100% मिलाकर होना अनिवार्य होगा।

  • इससे वारिसों के बीच विवाद कम होंगे और दावा निपटान स्वचालित रूप से तय होगा।

2. दो प्रकार की नामांकन व्यवस्था

नामांकन का प्रकार कहां लागू विशेषता
समानांतर (Simultaneous) बैंक खाते सभी नामांकित व्यक्तियों को एक साथ निश्चित प्रतिशत दिया जाएगा
क्रमवार (Successive) खाते, लॉकर, सेफ कस्टडी पहला नामांकित व्यक्ति न होने पर अगला नामांकित व्यक्ति अधिकार प्राप्त करेगा

3. लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए केवल क्रमवार नामांकन

  • इससे यह स्पष्ट होगा कि संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा।

  • कानूनी उलझनों से बचाव होगा और बैंक दायित्व स्पष्ट रहेगा।

4. दावे के निपटान में तेजी

  • नामांकित व्यक्तियों का पूर्व-निर्धारित हिस्सा बैंक रिकॉर्ड में दर्ज होगा।

  • न्यायालय या कानूनी वारिस प्रमाणपत्र की निर्भरता कम होगी।


🛡️ ग्राहकों के हित में यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में लाखों खातों और लॉकरों पर दावे लंबित पड़े हैं क्योंकि या तो नामांकन नहीं किया गया या केवल एक व्यक्ति को नामांकित किया गया था जिसका निधन हो चुका है। वर्ष 2025 तक अकेले सरकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपये ऐसे खातों में जमा हैं जिन्हें मृत खाताधारकों के वारिस प्राप्त नहीं कर पा रहे। यह संशोधन इस समस्या का समाधान करेगा।


📌 ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

  • यदि आपके बैंक खाते, लॉकर या सेफ डिपॉजिट में केवल एक नामांकित व्यक्ति है, तो आप चाहें तो 1 नवंबर 2025 के बाद नया फॉर्म भरकर अधिक नामांकन जोड़ सकते हैं

  • ग्राहक अपने परिवार के सदस्यों या इच्छित लाभार्थियों के बीच साफ विभाजन कर सकेंगे


🧾 भविष्य में जारी होंगी नई नियमावली

सरकार Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 जारी करने जा रही है, जिनमें:

  • नामांकन जोड़ने का फॉर्म,

  • नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया,

  • और क्रमवार/समानांतर नामांकन की स्पष्ट गाइडलाइंस दी जाएंगी।


🎯 समग्र लाभ

  • ✅ उपभोक्ता सशक्तिकरण

  • ✅ विवादों में कमी

  • ✅ बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता

  • ✅ दावे की प्रक्रिया डिजिटल और समयबद्ध

  • ✅ परिवारों को आर्थिक सुरक्षा


उपभोक्ता के लिए यह बदलाव केवल सुविधा नहीं, एक सुरक्षा कवच है।

1 नवंबर से लागू होने जा रहे ये प्रावधान सुनिश्चित करेंगे कि “आपकी मेहनत की कमाई उन्हीं तक पहुंचे, जिन्हें आप चुनें – और वह भी बिना विलंब या कानूनी परेशानी के।”


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By MFNews